हरियाणा : मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
योजना के तहत 71 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद
योजना के तहत 71 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है।
योजना के तहत, सरकार विधवाओं/निराश्रित महिलाओं और अनाथ बालिकाओं (गरीबी रेखा से नीचे और जिनकी पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है) को 51 हजार का शगुन देती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति,डीटी और टपरीवास समुदाय के परिवार को 71 हजार रुपये का शगुन मिलता है। स्पोट्र्स वुमेन (किसी भी जाति/कोई भी आय) व अनुसूचित जाति के अलावा अन्य जाति के गरीब परिवार और सभी वर्ग के परिवार (एससी/बीसी सहित), जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। वहीं सामूहिक विवाह और दिव्यांगजन के विवाह पर 51 हजार रुपये का शगुन मिलता है। अगर पति पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है, तो 31 हजार रुपए, अगर दोनों दिव्यांग हंै, तो 51 हजार रुपये की मदद की जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन करने के लिए https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं
आवेदन करने के लिए https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं और जरूरी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अनुदान के लिए आवेदन करें। इस योजना के लिए शादी से पहले या शादी के बाद भी आवेदन किया जा सकता है। हालांकि शादी के तीन माह बाद मिलने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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