हरियाणा- सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार योजना लागू

 सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार योजना 



हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार योजना लागू की है जिसके तहत पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2022 निर्धारित की गई है। किसान निर्धारित तिथि तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस योजना के तहत सभी किसानों की सहमति तथा अनुकूल कार्य दशाओं के बाद भूमि सुधार कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए किसानों से पम्प हाऊस व नागरिक संरचनाओं के लिए जमीन व सहमति ली जाएगी।

 www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन

 इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क किया जा सकता है। जलभराव वाले क्षेत्रों में सेम व लवण की समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने यह महत्वपूर्ण योजना तैयार की है। जिला में सेम व लवणीय समस्या से परेशान किसान इस योजना का लाभ उठाए। योजना के अनुसार केवल वहीं, किसान आवेदन कर सकता है, जिसकी जमीन सेम व लवणीय से प्रभावित है। जहां पर जल स्तर मई व जून महीने में 1.5 मीटर से गहरा न हो। इसके बाद किसान को आनलाइन आवेदन करते हुए लिखित सहमति, राजस्व रिकार्ड की फर्द, बैंक ब्यौरा सहित जानकारी देनी होगी। आवेदन सिर्फ जमीन का मालिक ही सकता है। शुरूआत में क्लस्टर के आधार पर कार्य किय जाएगा। ऐसे में जहां पर कम से कम 250 एकड़ जमीन का आवेदन होगा, सभी किसानों को सहमति पत्र देना होगा।

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