सभी स्कूल संचालक 26 अप्रैल तक स्कूली वाहनों में स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों को लागू करें

 भिवानी, 16 अप्रैल।  डीसी नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की समीक्षा बैठक बैठक आयोजित हुई। 

बैठक में पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला भी मौजूद रहे। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव प्रादेशिक परिवहन मनोज कुमार ने स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बच्चों के जीवन सुरक्षा के लिए ही सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी बनाई गई है, जिसके नियमों को लागू करना जरूरी है।

उन्होंने सभी स्कूल संचालकों को 26 अप्रैल तक स्कूली वाहनों में सभी नॉर्म पूरा करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों की 17 अप्रैल तथा शनिवार और रविवार को भी पासिंग की जाएगी।

 इस प्रक्रिया में स्कूल संचालकों के समक्ष कोई परेशानी नहीं बनने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आलाधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूली वाहनों के लिए सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई गई है। इसके तहत बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूली वाहनों में जरूरी उपकरण और अन्य व्यवस्थाएं होना जरूरी है। 

स्कूलों की बस का रंग पीला होना चाहिए और उसमें नीले रंग की पट्टी में स्कूल का नाम लिखा होता है। बस के अंदर प्राथमिक उपचार बॉक्स और अग्निशमन यंत्र होना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि बस के अंदर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। स्कूली वाहन की स्पीड पर कंट्रोल के लिए स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए। स्कूल की बस के ड्राइवर का मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है और ड्राइवर रखे जाने वाले के लिए 5 साल का अनुभव होना चाहिए। 

स्कूल की बस के विंडो पर होरिजेंटल ग्रिल हो ताकि कोई बच्चा किसी कारण बस खिडक़ी से बाहर नहीं गिर सके। स्कूल की बस पर ड्राइवर का नाम उसका मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए । इसके साथ ही ड्राइवर प्रॉपर वर्दी में हो, स्कूल बस चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगनी होती है। 

स्कूली बस की पासिंग और टैक्स भरा हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल बस में महिला के परिचालक का होना भी जरूरी है।
उन्होंने सडक़ निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे सडक़ों पर बने गड्डïों को भी तुरंत प्रभाव से दुरूस्त करवाने का काम करें ताकि गड्डïों की वजह से कोई हादसे न हों। 

उन्होंने कहा कि सडक़ों पर यदि पेड़ों की टहनियां हैं तो उनको भी काटा जाए। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों से अपील करते हुए कहा कि हादसों को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करें और अपने वाहनों में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लागू करें। इस दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


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